Former Prime Minister Imran Khan acquitted : पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके सहयोगी शाह महमूद कुरैशी और पूर्व मंत्री शेख राशिद को तोड़फोड़ के एक मामले में गुरुवार को बरी कर दिया। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के लिए राहत की बात है।
यह मामला 2022 में तोड़फोड़ और पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन में कथित संलिप्तता के आधार पर इस्लामाबाद के आई-9 थाने में दर्ज किया गया था। धारा 144 के तहत रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने फैसला सुनाते हुए तीन वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के दो और नेताओं- सदाकत अब्बासी और अली नवाज अवान को बरी कर दिया। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के लिए राहत की बात है। उनके खिलाफ अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए खान की सरकार गिराए जाने के बाद कई मामले दर्ज किए गए थे।
पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मई 2022 में एक बड़ी रैली निकाली, जिसका नेतृत्व खान ने किया और उनके हज़ारों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद में प्रवेश किया, छोटे पैमाने पर हिंसा भड़क उठी और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया।
इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोपों को लेकर 27 मई 2022 को खान के साथ-साथ पार्टी के अन्य नेताओं सहित 150 लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 71 वर्षीय संस्थापक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से पिछले साल अगस्त से जेल में हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour