इस्लामाबाद। लाहौर की एक अदालत ने भारत के मोस्ट वांटेड और मुंबई के 26/11 हमले के मास्टर माइंड कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को आतंकवादियों को आर्थिक मदद (Terror funding case) देने के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
जमात-उद-दावा के सरगना सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 23 मामले दर्ज हैं। अदालत ने सईद को आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी पाया था और 6 फरवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
लाहौर की एक अदालत ने बुधवार को मुंबई हमले के मुख्य आरोपी सईद को टेरर फंडिंग मामले में दोषी मानते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई। सईद के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में ही पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिग के आरोप तय कर दिए थे। हाफिज पर अपने एनजीओ के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप है।