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भारतीय श्रमिक को 52 लाख का मुआवजा

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Indian Labour
मेलबर्न। न्यूजीलैंड की एक अदालत ने एक इंजीनियरिंग कंपनी को निर्माण स्थल से गिरने के कारण गंभीर रूप से जख्मी 28 वर्षीय भारतीय कर्मचारी को लगभग 52 लाख रुपए (35 हजार डॉलर) का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
 
क्राइस्टचर्च जिला अदालत ने पेगासुस इंजीनियरिंग लि. पर क्राइस्टचर्च पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी के निर्माण स्थल पर ठेका कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने के आरोप को लेकर जुर्माना लगाया।
 
स्टफ ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश टोनी कोच ने कंपनी पर 45,000 डॉलर का जुर्माना लगाया और भारतीय नागरिक को 35,000 डॉलर की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया।
 
यह दुर्घटना 29 अगस्त 2014 को हुई थी। उस समय यह श्रमिम वेल्डिंग कर रहा था। जिस समय हादसा हुआ, उस समय वह चार मीटर की उंचाई पर स्टील प्लेट लगाने में मदद कर रहा था।
 
चार मीटर की उंचाई से गिरने से उसकी कलाई, हाथ और ठुड्डी की हड्डी टूट गई। साथ ही उसके नाक से खून आ गया था। बाद में पाया गया कि उसकी पीठ और घुटने में भी चोटें आई थीं और जबड़ा टूट गया था। (भाषा)

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