लाहौर। लाहौर उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक याचिका दायर कर अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके बच्चों को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए उनका नाम ‘विदेश यात्रा नियंत्रण सूची’(एग्जिट कंट्रोल लिस्ट) में डालने का अनुरोध किया गया।
यह याचिका आज दायर की गई, जब शरीफ और उनके बेटे हुसैन और हसन, बेटी मरियम, दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर तथा वित्त मंत्री इशाक डार देश की शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी संस्था के समक्ष पेश होने में नाकाम रहे। यह मनी लाउंड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनसे पूछताछ करने वाली है। भ्रष्टाचार के इस मामले का खुलासा पनामा पेपर्स ने किया था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पनामा पेपर्स द्वारा खुलासा किए गए उनकी विदेशी संपत्ति के मामले में उनसे पूछताछ के लिए समन जारी किया था।
न्यायमूर्ति ममून राशिद ने बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी की याचिका स्वीकार कर ली और संघीय सरकार तथा गृह मंत्रालय को 25 अगस्त को अपना जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि वे लोग जवाबदेही से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं। (भाषा)