वाशिंगटन। व्हाइट हाउस का कहना है कि न्यूयॉर्क में हुए आतंकवादी हमले के संदिग्ध सैफुल्लु सेइपोव को शत्रु लड़ाका माना जाएगा। किसी संदिग्ध को इस श्रेणी में रखने का अर्थ है कि उसे हिरासत के दौरान सामान्य तौर पर सभी बंदियों को मिलने वाले अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।
आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के प्रति झुकाव रखने वाले, उजबेक मूल के 29 वर्षीय सेइपोव को पुलिस के एक अधिकारी ने पेट में गोली मारी है। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति ने बुधवार को न्यूयार्क सिटी में पैदल चलने वालों और बाइक तथा साइकिल सवारों के लिए तय रास्ते पर एक ट्रक घुसा दिया था जिससे कुचल कर आठ लोगों की मौत हो गई तथा करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए थे।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने कहा, 'हम उसे शत्रु लड़ाका मानेंगे।' उन्होंने तर्क दिया कि सेइपोव ने जो किया है उसे देखते हुए वह इसी लायक है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस संबंध में अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
सैंडर्स ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक अंतिम फैसला हुआ है। इसके लिए हम तय प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करेंगे।’’ सेइपोव को ‘शत्रु लड़ाका’ करार दिये जाने का मतलब है कि हिरासत के दौरान उसे वकील पाने जैसे सामान्य अधिकार भी नहीं मिलेंगे और उसे बिना किसी आरोप के अनिश्चित काल के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता है।
इस प्रक्रिया के तहत सेइपोव को गुआन्तानामो बे भी भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल दिन में संकेत दिया था कि वह ऐसा करने के इच्छुक हैं।
इस बीच ‘एपी’ की खबर में कहा गया है कि संघीय अभियोजकों ने सेइपोव के खिलाफ आतकंवादी गतिविधियों का आरोप लगाया है। एफबीआई का कहना है कि इस हमले के संबंध में एक अन्य व्यक्ति से भी पूछताछ की जा सकती है।
गौरतलब है कि 9/11 के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों को गुआन्तानामो बे जेल में बंद रखने के लिए ‘शत्रु लड़ाके’ का दर्जा दिया गया था। (भाषा)