Publish Date: Thu, 17 Sep 2020 (22:31 IST)
Updated Date: Thu, 17 Sep 2020 (22:31 IST)
लागोस। नाइजीरिया के कदूना राज्य के गवर्नर ने एक कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दुष्कर्म के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सर्जरी कर नपुसंक बना दिया जाएगा और 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा।
गर्वनर नासिर अहमद अल रूफाई ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से बच्चों को जघन्य अपराध से बचाने में मदद मिलेगी। कोरोनावायरस महामारी के दौरान नाइजीरिया में दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। महिला संगठनों ने दुष्कर्मियों के खिलाफ मृत्युदंड समेत कठोर कार्रवाई का अनुरोध किया था।
अफ्रीका की सबसे घनी आबादी वाले देश नाइजीरिया में दुष्कर्म के अपराध को रोकने के लिए कदूना राज्य में सबसे कठोर कानून बनाया गया है।
राज्य में हाल में संशोधित दंड संहिता में कहा गया है कि 14 साल से अधिक उम्र की लड़कियों, महिलाओं से दुष्कर्म करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
पूर्व के कानून में वयस्कों से दुष्कर्म करने पर 21 साल जेल की सजा और बच्चियों से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। (भाषा)