इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया, क्योंकि वे भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने की अपीलीय सुनवाई में पेश नहीं हुए थे।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 2 सदस्यों वाली एक पीठ अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में शरीफ की अपील पर सुनवाई कर रही है। शरीफ पिछले साल नवंबर से ही लंदन में इलाज करा रहे हैं। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज कराने के लिए 4 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी।
शरीफ के वकील ख्वाजा हरीस अहमद ने पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की थी कि और कहा था कि खराब स्वास्थ्य की वजह से उनके मुवक्किल लंदन से घर लौटने और भ्रष्टाचार के मामले में समर्पण करने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस मामले में लंदन के हृदयरोग से जुड़े सर्जन डेविड लॉरेंस की हस्ताक्षर वाली मेडिकल फाइल भी जमा की है।
अदालत ने चेतावनी देते हुए शरीफ को 15 सितंबर तक पेश होने के लिए कहा था और वे इस आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं इसलिए अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है और 22 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि मई में शरीफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वे लंदन के एक कैफे में अपने परिवार के साथ चाय पीते दिख रहे थे। इसके बाद से उनके स्वास्थ्य पर देश में बहस तेज हो गई थी। (भाषा)