सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में अब खूंखार अपराधियों को उनकी सजा पूरी करने के बाद भी जेल में रखा जा सकेगा। कट्टरपंथियों के खतरे से निपटने के लिए कानूनों को और मजबूत करने के लक्ष्य के साथ पारित किए गए नए विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया है।
दुनियाभर में आतंकी हमलों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने जुलाई में इस कदम को मंजूरी दी थी। इस नए प्रावधान के बाद अटॉर्नी जनरल जॉर्ज ब्रैंडिस किसी आतंकवादी की सजा पूरी होने से 12 माह पहले सजा बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इस बात का यकीन दिलाने की जरूरत होगी कि अपराधी छोड़े जाने के बाद बड़ा आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। (वार्ता)