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ओसामा की विधवाओं को पाक में सजा

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इस्लामाबाद , सोमवार, 2 अप्रैल 2012 (18:29 IST)
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अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन की तीन विधवाओं और दो बेटियों को पाकिस्तान में अवैध तरीके से घुसने और रहने के मामले में सोमवार को यहां की एक अदालत ने 45 दिन के कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने कारावास की सजा पूरी होने के बाद इन दोषियों को निर्वासित करने का भी आदेश सुनाया। इस महिलाओं के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई इस्लामाबाद के उस घर में चली, जहां ओसामा के परिवार के सदस्यों को फिलहाल रखा गया है। अधिकारियों ने इस घर को ही उप कारावास घोषित किया है।

बचाव पक्ष के वकील ने मीडिया से कहा कि ओसामा की तीन पत्नियों और दो बेटियों को 45 दिन की सजा सुनाने के साथ दीवानी अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इन महिलाओं के वकील ने कहा कि जुर्माना पहले ही चुकाया जा चुका है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में अधिकारियों को इन महिलाओं का कारावास पूरा होने पर उन्हें देश से निर्वासित करने की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया।

संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने देश में अवैध तरीके से घुसने और रहने के मामले में विदेशी अधिनियम और पाकिस्तान दंड संहिता की धाराओं के तहत पिछले महीने ओसामा की तीन पत्नियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ओसामा की दो पत्नियां सऊदी तथा एक पत्नी यमनी है। पाकिस्तानी कानून के तहत देश में अवैध तरीके से घुसने और यहां रहने के मामले में अधिकतम सजा पांच साल के कारावास की है।

पिछले साल दो मई को ऐबटाबाद में अमेरिकी विशेष बल द्वारा अलकायदा प्रमुख के मारे जाने के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने ओसामा की परिजनों को हिरासत में ले लिया था।

ओसामा की यमनी पत्नी अमल अब्दुलफताह ने पाकिस्तानी जांचकर्ताओं से कहा था कि अलकायदा प्रमुख वर्ष 2002 से पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में रह रहा था। उसने नौ वर्ष के कार्यकाल में पांच बार घर बदला। (भाषा)

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