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पीसीबी को गद्दाफी स्टेडियम का संपत्ति कर चुकाने का निर्देश

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, गुरुवार, 30 अप्रैल 2015 (12:54 IST)
कराची। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आदेश दिया है कि गद्दाफी स्टेडियम का व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल करने के लिए वह सरकार को छह करोड़ रूपये संपत्ति कर चुकाए।
पीसीबी ने आबकारी विभाग द्वारा उस पर लगाए गए कर के खिलाफ याचिका दायर की थी। लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम पीसीबी का मुख्यालय भी है।
 
पंजाब सरकार के वकील ने अदालत में कहा कि पीसीबी गद्दाफी स्टेडियम का इस्तेमाल व्यावसायिक हितों के लिए कर रहा है लिहाजा उसे कर चुकाना होगा।
 
वकील ने कहा कि व्यावसायिक मकसद से संपत्ति के इस्तेमाल के लिए कर चुकाना अनिवार्य है। इसमें दुकानों और दफ्तरों को किराए से देना शामिल है।(भाषा)

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