अहमदाबाद। अहमदाबाद ग्रामीण के एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल को एक उपभोक्ता को 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान इंटरनेट सेवा बाधित होने की वजह से हुए डाटा नुकसान के लिए 44.50 रुपए की राशि लौटाने का आदेश दिया है।
आयोग ने 25 जुलाई के अपने आदेश में कंपनी से अंजना ब्रह्मभट्ट को 26 अगस्त, 2015 से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 44.50 रुपए अदा करने को कहा। पाटीदार आंदोलन के हिंसक होने की वजह से 27 अगस्त से 4 सितंबर 2015 के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थीं। कंपनी ने जब पैसे लौटाने से इंकार कर दिया तो अंजना ने आयोग का दरवाजा खटखटाया। (भाषा)