Publish Date: Thu, 06 Apr 2017 (23:20 IST)
Updated Date: Thu, 06 Apr 2017 (23:33 IST)
सरकार के आदेश के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से जोड़ना आवश्यक होगा। आदेश के मुताबिक अगर 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। ऐसे में आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से ऑनलाइन भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ सकते हैं। जानिए क्या है वह तरीका-
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की e-Filing वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा।
अगर आपकी आईडी पहले से ही बनी हुई है, तो Log In करने के बाद, एक विंडो Pop-Up मिलेगा, जिस पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का मैसेज होगा और आपकी बाकी जानकारी पहले से ही सेव होगी।
अब आपको आधार कार्ड पर लिखी हुई डिटेल्स से ये डिटेल मैच करनी है।
जैसे ही डिटेल्स मैच हो जाएं, अपना आधार कार्ड नंबर लिखें और 'Link Now' के बटन पर क्लिक करें।
कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, जिस पर लिखा होगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है।
अगर आपकी डिटेल्स आधार कार्ड की डिटेल्स से मैच नहीं करती, तो एक वैलिड प्रूफ़ सबमिट करें और अपनी डिटेल्स ठीक करवा लें।