चेन्नई। लोकप्रिय वीडियो ऐप TikTok के यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई है। मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok पर लगे बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने TikTok पर लगे बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल तक बैन के आदेश पर विचार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में स्पष्ट किया था कि अगर मद्रास हाईकोर्ट ने तब तक इस पर विचार नहीं किया तो यह रोक हट जाएगी।
मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ TikTok ऐप की मालिक चीनी कंपनी Bytedance Technology सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, ऐसे में बैन को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सकता।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Google और Apple से इस चीनी वीडियो एप्लिकेशन TikTok को हटाने के लिए कहा था। इसके बाद इस ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया है।
इससे पहले अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के आरोप में मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र को TikTok ऐप पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ऐप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
कोर्ट में दिया नई टेक्नोलॉजी का हवाला : TikTok की ओर से वरिष्ठ वकील इसाक मोहनलाल ने कोर्ट को बताया कि कंपनी ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट ऐप पर अपलोड न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। टिकटॉक ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह विश्वास दिलाया है कि उसके ऐप पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाएगा।