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ऐसे दूर होगी पैन और आधार को लिंक करने की परेशानी

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, मंगलवार, 11 अप्रैल 2017 (17:35 IST)
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को जोड़ने की तारीख को बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी लोगों को दोनों को लिंक करने में परेशानियां आ रही हैं। नाम की अलग-अलग स्पेलिंगों के चलते आ रही मुश्किलों के बाद इस प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति भर देनी होगी।
 
अपनानी होगी यह प्रक्रिया : अगर किसी व्यक्ति (महिला/ पुरुष) का आधार कार्ड में दर्ज नाम पैन कार्ड में लिखे नाम से मेल नहीं खा रहा है तो उसे सिर्फ अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और उसका काम हो जाएगा।
 
इसके अतिरिक्त करदाता आधार कार्ड की वेबसाइट पर भी जा सकता है और वो आधार कार्ड में दर्ज गलतियों को दुरुस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ पंजीकृत फोन नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा।
 
वन टाइम पासवर्ड ऐसे ही मामलों में इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिनकी हाल ही में शादी हुई है और उनका सर नेम बदला है। इस तरह के मामलों में कर विभाग एक ओटीपी विकल्प देगा जिसमें पासवर्ड को आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, वहीं कर विभाग, इसके आधार पर, आधार डेटाबेस के साथ करदाता के जन्म के वर्ष का मिलान करेगा।
 
कर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए एक विकल्प पेश करने की भी योजना बना रहा है। इसके माध्यम से करदाता ओटीपी का चुनाव कर नाम बदले बिना आधार को जोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते कि व्यक्ति के जन्म का वर्ष दोनों दस्तावेजों में मेल खाता हो। आयकर विभाग इस सप्ताह से करदाताओं को शिक्षित करना शुरू कर देगा कि पैन से आधार कार्ड को कैसे जोड़ा जा सकता है।

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