नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को कहा कि दूरसंचार विभाग ने अलग से 'एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर' (एएनपी) लाइसेंस जारी करने से संबंधित उसकी अनुशंसा को कोई तर्क दिए बगैर खारिज कर दिया है। हालांकि एएनपी को खुदरा उपभोक्ताओं को सीधे दूरसंचार सेवाओं की अनुमति नहीं देने की सिफारिश भी ट्राई ने की।
भारतीय दूरसंचार नियामकीय प्राधिकरण (ट्राई) ने अलग लाइसेंस व्यवस्था के जरिए अलग स्तरों (बुनियादी ढांचा, नेटवर्क आदि) को संभव करने से संबंधित अपनी सिफारिश को दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार ढांचा प्रदाताओं का दायरा बढ़ाने से जुड़े सुझाव के समान माने जाने पर भी ऐतराज जताया है।
नियामक ने दूरसंचार विभाग से 'एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर' के लिए दूरसंचार लाइसेंस की एक अलग श्रेणी बनाने की अनुशंसा की थी। इस सिफारिश के मुताबिक एएनपी लाइसेंसधारक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और इंटरनेट सेवा कंपनियों को अपनी सेवाएं देने के लिए एक समूचा दूरसंचार नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। हालांकि एएनपी को खुदरा उपभोक्ताओं को सीधे दूरसंचार सेवाओं की अनुमति नहीं देने की सिफारिश भी ट्राई ने की।
लेकिन सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि अभी एएनपी लाइसेंस के लिए बाजार की मांग नहीं है। इस संदर्भ में ट्राई ने कहा है कि दूरसंचार विभाग ने इस अनुशंसा को नकारने के पीछे की ठोस वजह नहीं बताई है।(भाषा)