Publish Date: Wed, 14 Nov 2007 (11:01 IST)
Updated Date: Wed, 14 Nov 2007 (10:59 IST)
सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीली प्राधिकरण के समक्ष स्पष्ट किया कि एक ही लाइसेंस पर दोहरी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की अनुमति देने का मामला नीति संबंधी फैसला है और जी एस एम मोबाइल आपरेटरों को इसे चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
दूरसंचार विभाग ने सालिसीटर जनरल के माध्यम से प्राधिकरण में दाखिल एक हलफनामें में कहा कि उसका फैसला एक नीतिगत फैसला है जो व्यापक जनहित में लिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को इस नीतिगत निर्णय को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यह हलफनामा जीएसएम ऑपरेटरों के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया है। याचिका में सी डीएमए ऑपरेटरों को जीएसएम सेवाएँ शुरु करने की अनुमति देने का विरोध किया गया है।