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हिरण शिकार मामले में अधीनस्थ अदालत से मिली पाँच साल की सजा के खिलाफ फिल्म अभिनेता सलमान खान की अपील पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कलराज सिंघवी 24 अगस्त को अपना फैसला सुनाएँगे।

इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से बहस मंगलवार को पूरी हो गई। सरकार की तरफ से लोक अभियोजक पोकर राम विश्नोई ने बहस की। कल बचाव पक्ष की ओर से जयपुर से आए अधिवक्ता एसआर बाजवा ने हस्तीमल सारस्वत के साथ अपना पक्ष रखा।

बहस के दौरान आरोपी सलमान खान भी अदालत में उपस्थित रहे। बहस पूरी होने के बाद अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश 24 अगस्त को सलमान की सजा पर अपना फैसला देंगे।

मामले के तथ्यों के अनुसार जोधपुर जिले के मथानिया थाना क्षेत्र में घोड़ा फार्म हाउस के पास 26 एवं 27 सितंबर 1998 की रात एक हिरण का शिकार करने का सलमान को दोषी मानते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बृजेन्द्र कुमार ने 10 अप्रैल 2006 को इन्हें पाँच साल की कैद एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी तथा फिल्म निर्माता सतीश शाह सहित शेष आरोपियों को बरी कर दिया था।

इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर कर सजा से दोषमुक्त करने का आग्रह किया था। जिला सत्र न्यायालय में ही एक अन्य शिकार मामले में सलमान खान ने एक साल कैद की सजा के खिलाफ भी अपील दायर की हुई है।

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