नई दिल्ली। सरकार बिना जुमाने के आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ा सकती है। फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 30 जून से 10 जुलाई करने के बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आईटीआर दाखिल करने पर भी फैसला ले सकता है।
खबरों के अनुसार कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से 10 जुलाई तक फार्म 16 मिल पाता है तो ऐसे में 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं हो पाएगा।
आखिरी समय पर आईटीआर भरने की होड़ से ई-फाइलिंग साइट भी कई बार ठप हो जाती है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि आईटीआर भरने की अंतिम तिथि को कम से कम 31 अगस्त तक बढ़ाया जा सकता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 30 जून से दस दिन बढ़ाकर 10 जुलाई की है।
पिछले वर्ष भी सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग जैसे कई कारणों से आईटीआर भरने की समय-सीमा बढ़ाई थी और तय तारीख के बाद आईटीआर भरने वालों पर जुर्माना लगाया था। इसे लेकर विभिन्न पक्षों ने सरकार से अपील भी की है।
सीबीडीटी ने टीडीएस रिटर्न यानी फॉर्म 24क्यू की तारीख 31 मई से 30 जून की है, क्योंकि इसके फॉर्म में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
साथ ही आय के स्रोत के दस्तावेज फॉर्म 16 भी अब 10 जुलाई तक जारी हो सकेगा। नए फॉर्म 16 में वेतन, भत्तों, आयकर छूट के दावों का अलग-अलग उल्लेख करना आवश्यक किया गया है।
फार्म 16 की तारीख बढ़ाई : आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। यह फार्म नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कर-विवरण के तौर पर जारी करते हैं।
इसी के साथ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-24क्यू के माध्यम से स्रोत पर कर कटौती के विवरण दाखिल करने की तारीख भी 30 जून 2019 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में यह जानकारी दी।