Publish Date: Tue, 02 Nov 2021 (19:43 IST)
Updated Date: Tue, 02 Nov 2021 (19:46 IST)
केंद्र सरकार ने ग्राहकों को धनतेरस और दिवाली के मौके पर सिर्फ हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने की सलाह दी।एक सरकारी बयान में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लोगों से बीआईएस-पंजीकृत जौहरियों से केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण / चांदी के आभूषण एवं कलाकृतियां खरीदने के लिए कहा है।
बयान में कहा गया है कि यदि हॉलमार्क का चिह्न आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो जौहरी से उसे देखने के लिए मैग्निफाइंग ग्लास मांगें।
देश के 256 जिलों में 23 जून, 2021 से 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों/कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। ये 256 जिले ऐसे जिले हैं जहां कम से कम एक परख केन्द्र और हॉलमार्किंग केंद्र है।
हॉलमार्क वाले आभूषण केवल बीआईएस-पंजीकृत सर्राफा कारोबारियों द्वारा ही बेचे जा सकते हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं से आभूषण खरीद के बिल लेने को भी कहा है।
बयान में कहा गया है कि हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री के बिल या चालान में प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग विवरण, कीमती धातु का शुद्ध वजन, कैरेट में शुद्धता और हॉलमार्किंग शुल्क का उल्लेख होगा।