Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

Hotel और रेस्टोरेंट में आपसे नहीं वसूल सकते सर्विस टैक्स, नई Guideline जारी, इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

हमें फॉलो करें food
, सोमवार, 4 जुलाई 2022 (19:19 IST)
नई दिल्ली। होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सर्विस टैक्स नहीं ले सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को होटल और रेस्तरांओं को खाने के बिल में स्वत: लगने वाला सेवा शुल्क जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। ग्राहक इस तरह के किसी उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे।
 
बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए। दिशा-निर्देश के अनुसार कि कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। साथ ही किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
 
इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा।
 
दिशा-निर्देश के अनुसार कि उपभोक्ताओं पर सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा सेवा शुल्क को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जा सकता है।
 
यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है।
 
उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
 
 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

उद्धव का बड़ा आरोप, BJP रच रही है शिवसेना को खत्म करने की साजिश