Publish Date: Fri, 25 Aug 2017 (21:17 IST)
Updated Date: Fri, 25 Aug 2017 (21:19 IST)
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के नेटवर्क पर कॉल करने के लिए अपने ग्राहकों से अधिक शुल्क वसूलने के मामले में आइडिया सेल्युलर को 2.97 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है।
यह राशि दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (टीसीईपीएफ) में जमा करानी होगी। रेटेड कॉल डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की वजह से आइडिया ग्राहकों को अधिक वसूले गए शुल्क को लौटा नहीं पाएगी।
यह मामला मई 2005 का है। उस समय दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस में संशोधन कर चार राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में दूरसंचार ऑपरेटरों को अंतर सेवा क्षेत्र कनेक्टिविटी की अनुमति दी थी।
नियामक ने कहा कि संशोधन के बावजूद कई निजी जीएसएम ऑपरेटर सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल पर के नेटवर्क पर समाप्त होने वाली कॉल्स के लिए इन राज्यों की सीमा में अधिक शुल्क की वसूली कर रहे थे।
ट्राई के 24 अगस्त के आदेश के अनुसार आइडिया को मई 2005 से जनवरी, 2007 के दौरान ग्राहकों से अधिक शुल्क की वसूली के लिए टीसीईपीएफ में 2,97,90,173 रुपए जमा कराने का निर्देश दिया गया है। ट्राई के सलाहकार एसटी अब्बास के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में यह राशि आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया गया है। (भाषा)