नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि कोविड महामारी संकट को देखते हुए तथा करदाताओं के लिए चीजों को सुगम बनाने के लिए पिछले साल के आईटीआर (आयकर रिटर्न) फॉर्म की तुलना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए गए हैं।
सीबीडीटी के अनुसार आयकर कानून, 1961 में संशोधन के कारण केवल कुछ न्यूनतम बदलाव किए गए हैं।