Publish Date: Thu, 29 Oct 2015 (23:41 IST)
Updated Date: Thu, 29 Oct 2015 (23:47 IST)
मुंबई। प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी अब राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश कर इस सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ सलाह के बाद एनआरआई को भी एनपीएस में निवेश की अनुमति देने का फैसला किया गया है ताकि वे भी वृद्धावस्था में पेंशन के हकदार बन सकें।
रिजर्व बैंक के अनुसार, इसके तहत बैंकिंग चैनल के जरिये निवेश किया जा सकेगा। निवेश रिमिटेंस या उनके भारत में मौजूद एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ खातों के जरिये किया जा सकेगा।
केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के तहत मिलने वाले लाभ का उपभोग विदेश में करने के इच्छुक निवेशकों के लिए इसकी राशि विदेश ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। (भाषा)