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अब आसानी से होगा प्रवासी भारतीयों को भुगतान!

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NRI
नई दिल्ली। राजस्व विभाग ने गुरुवार को कहा कि आगामी एक अप्रैल, 2016 से प्रवासी भारतीयों को भुगतान के मामलों में रिपोर्टिंग और प्रमाणन अनिवार्यताओं को सरल किया जाएगा।
 
वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू इकाइयों द्वारा प्रवासियों को किए गए भुगतान मामलों में आयकर नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे अनुपालन के बोझ को कम करने और सूचनाएं जुटाने के बीच संतुलन बैठाया जा सके। (भाषा)

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