किसी कर्मचारी की नौकरी चले जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) उसे एडवांस पैसे निकालने की सुविधा दे सकता है। ईपीएफओ ने इस तरह का एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि नौकरी जाने के एक महीने बाद पीएफ खाताधारक 60 प्रतिशत तक रकम एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं।
अगर कर्मचारी की नौकरी चली जाती है और एक माह तक नौकरी नहीं मिलती है तो वह व्यक्ति अपने प्रॉविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पर पैसा निकाल सकेगा। यह एडवांस नॉन रिफंडेबल होगा। यानी उस व्यक्ति को बाद में यह पैसा पीएफ अकाउंट में जमा नहीं कराना होगा। इस तरह से बेरोजगार पीएफ अकाउंट होल्डर नौकरी मिलने तक अपने जरूरी खर्च भी पूरा कर सकेगा और उसका पीएफ अकाउंट यानी रिटायरमेंट फंड भी बना रहेगा। ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को यह सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इससे ईपीएफओ के लगभग 5 करोड़ एक्टिव मेंबर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
60 प्रतिशत तक एडवांस : ईपीएफओ मेंबर नौकरी जाने की डेट से एक माह पूरा होने पर पीएफ अकाउंट से एडवांस के लिए अपने क्षेत्र के ईपीएफओ ऑफिस मं एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। उसे पीएफ अकाउंट में कुल राशि का 60 प्रतिशत या उसकी पिछली तीन माह की सैलरी के बराबर एडवांस मिल सकेगा। बाकी पैसा उसके पीएफ अकाउंट में पड़ा रहेगा। बाद में नौकरी मिलने पर उसके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। इस तरह से उसका रिटायरमेंट फंड बना रहेगा।
तीन माह से ज्यादा तो 80 प्रतिशत : प्रस्ताव के मुताबिक अगर पीएफ अकाउंट होल्डर तीन माह से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है यानी उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वह ईपीएफओ के पास एक और एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। इस बार वह पीएफ अकाउंट में मौजूद राशि का 80 प्रतिशत या पिछली दो माह की सैलरी के बराबर पैसा एडवांस के तौर पर निकाल सकता है।