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RBI का बैंकों को निर्देश- बैलेंस की जानकारी, फेल ट्रांजेक्शन को 'मुफ्त एटीएम लेनदेन' के तौर पर न गिनें

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हमें फॉलो करें RBI का बैंकों को निर्देश- बैलेंस की जानकारी, फेल ट्रांजेक्शन को 'मुफ्त एटीएम लेनदेन' के तौर पर न गिनें
, गुरुवार, 15 अगस्त 2019 (00:01 IST)
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बैंकों से एटीएम पर तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देन और खाते की शेष राशि की जानकारी को हर माह मिलने 'मुफ्त एटीएम लेन-देन' में नहीं गिनने के निर्देश दिए हैं।
 
इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक ने बैंकों से एटीएम के जरिए शेष राशि की जानकारी और धन हस्तांतरण को भी ग्राहकों को दिए जाने वाले 'मुफ्त एटीएम लेन-देन' में नहीं गिनने के लिए कहा है। बैंक ग्राहकों को एटीएम पर एक निश्चित संख्या तक लेन-देन मुफ्त उपलब्ध कराते हैं और उससे ऊपर उन्हें शुल्क चुकाना होता है।
 
केंद्रीय बैंक की जानकारी में लाया गया था कि कई बार लेन-देन एटीएम पर तकनीकी खराबी या नकदी नहीं होने के चलते असफल हो जाते हैं और इन लेन-देन को भी मुफ्त एटीएम लेन-देन के तौर पर गिन लिया जाता है।
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इसके बाद रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नियमों का स्पष्टीकरण देते हुए बैंकों से कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से जुड़े मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देनों, नकदी नहीं होने या अन्य कारणों से विफल हुए लेन-देनों को बैंकों को ग्राहक को मिलने वाले मुफ्त एटीएम लेन-देनों में नहीं गिनना चाहिए।
 
रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके लिए बैंक कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा नकदी आहरण से अलग जैसे कि खाते में बाकी राशि की जानकारी, चेकबुक आवेदन, कर का भुगतान, कोष का स्थानांतरण इत्यादि को भी मुफ्त एटीएम लेन-देनों में नहीं गिना जाना चाहिए। (भाषा)

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