Publish Date: Sun, 12 Nov 2017 (13:39 IST)
Updated Date: Sun, 12 Nov 2017 (13:44 IST)
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से फिर से आवेदन मंगाया है। यह दूसरा मौका है जब केंद्रीय बैंक ने इस साल मई में जारी मूल नियुक्ति नोटिस में संशोधन किया है।
रिजर्व बैंक के ताजार सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, 'उक्त पद के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन के मद्देनजर अब आवेदनकर्ताओं से ताजा आवेदन स्वीकार करने निर्णय किया गया है जिन्होंने 15 मई 2017 को जारी आवेदन संख्या 6 एंड 6ए:2016-17 के अंतर्गत पूर्व में आवेदन किए थे।'
अब सीएफओ पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2017 होगी। सीएफओ का रैंक कार्यकारी निदेशक स्तर का होगा। उनकी केंद्रीय बैंक के वित्तीय सूचना के बारे में समय पर प्रस्तुति और उसकी रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही मुख्य वित्त अधिकारी बैंक की लेखा नीति भी तैयार करेंगे और आंतरिक खातों का रख-रखाव करेंगे।
अब तक केंद्रीय बैंक में वित्तीय कामकाज को देखने के लिए कोई अलग से अधिकारी नहीं था और यह काम आंतरिक रूप से देखा जाता था। गवर्नर उर्जित पटेल ने संगठन में बदलाव लाया है और यह उसी का हिस्सा है। (भाषा)