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जीएम ग्राहक को नई कार दे या पैसे लौटाए

उपभोक्ता अदालत ने दिया निर्देश

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नई दिल्‍ली , शुक्रवार, 8 मार्च 2013 (18:31 IST)
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नई दिल्‍ली। जनरल मोटर्स इंडिया (जीएम) को एक उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक को गड़बड़ी वाली कार वापस लेकर नई कार देने या पैसे लौटाने का निर्देश दिया है। पेशे से वकील ललित भसीन ने जीएम से वर्ष 2000 में एक ओपेल अस्त्रा क्लब कार 8 लाख रुपए में खरीदी थी।

दक्षिण-पश्चिम जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने जीएम और कंपनी के डीलर को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को 3.67 लाख रुपए का मुआवजा दे। अदालत ने कहा कि भसीन को 2000 में कार खरीदने के बाद 20 बार कार की गड़बड़ी दूर कराने के लिए उसे वर्कशॉप में ले जाना पड़ा।

भसीन ने अपनी शिकायत में कहा कि बार-बार कार को ठीक कराने के लिए ले जाने के बाद भी कार पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी और 2008-09 में कार चलनी बंद हो गई। (भाषा)

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