राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने निवेशकों के एक निकाय की उस याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें संकटग्रस्त आईटी कंपनी सत्यम के तीन लाख छोटे निवेशकों के लिए 4 987.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने की माँग की गई थी।
आयोग ने कहा कि इस तरह के मामले सुनने के लिए हमारे पास ढाँचा नहीं है। न्यायमूर्ति केएस गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा इस तरह की याचिका से निपटने के लिए हमारे पास ढाँचा नहीं है। सीबीआई और सीएलबी पहले ही मामले को सीज कर चुके हैं।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले मिडास टच इनवेस्टर्स एसोसिएशन ने सत्यम के आम निवेशकों के लिए मुआवजे की माँग करते हुए उक्त याचिका दायर की थी।