उच्चतम न्यायालय ने उदयपुर की फर्म सनराइज बेवरेजेस की याचिका पर शीतल पेय बनाने वाली कंपनी पेप्सिको इंडिया को नोटिस जारी किया है। सनराइज बेवरेजेस ने 7-अप ब्रांड के कॉपीराइट के एक विवाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति आफताब आलम और टी.एस. ठाकुर की पीठ ने पेप्सिको को नोटिस जारी कर सनराइज बेवरेजेस की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सनराइज बेवरेजेस को 7-अप ब्रांड का इस्तेमाल करने से रोक दिया था और उस पर इस ब्रांड का इस्तेमाल करने के लिए 5.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था।
उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगनादेश जारी करने का अनुरोध करते हुए सनराइज ने दलील दी कि जब उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा था। उस समय 7-अप ट्रेडमार्क के पंजीकरण का आवेदन रजिस्ट्रार आफ ट्रेडमार्क्स के पास लंबित था।
कंपनी ने कहा कि उसका आवेदन भारत में 1962 और 1986 के बीच एक गैर इस्तेमालकर्ता के मामले के विचाराधीन अब भी लंबित है। (भाषा)