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छात्रों-अभिभावकों को ठगने वालों को कसने की तैयारी

50 लाख तक जुर्माना व 3 साल की सजा संभव

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-भाषा सिंह

नई दिल्ली। छात्रों व अभिभावकों को गलत सूचना देने वालों और उनसे कैपिटेशन फीस वसूलने वालों को 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की सजा देने की तैयारी हो रही है। शैक्षणिक जगत की गड़बड़ियों को आपराधिक परिधि में लाने के लिए पहली बार मानव संसाधन मंत्रालय ने एक कानून का मसौदा तैयार किया है।

इसे टेक्निकल एवं मेडिकल शैक्षणिक संस्थाओं और विवि में अनुचित व्यवहार (निरोधक) बिल के नाम से तैयार किया गया है। इस मसौदे पर राज्य सरकारों की सहमति माँगी गई है। मंत्रालय इस तैयारी में है कि अगर इस मसौदे पर सबकी सहमति बनती है तो इसे संसद में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैपिटेशन फीस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद निजी संस्थाओं द्वारा छात्रों से वसूली तथा अपने प्रॉस्पेक्टस में ऐसे तमाम कोर्सों का जिक्र करने के मामले सामने आते हैं जिन्हें कराने का उन्हें अधिकार ही नहीं है।

इससे हर साल लाखों छात्रों का भविष्य चौपट होता है। नया कानून ऐसे संस्थानों को अपराधी मानकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश करता है। इस बिल के मसौदा दस्तावेज में दोषी संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों, मालिकों तथा प्रबंधन के अधिकारियों को सजा देने का कड़ा प्रावधान किया गया है। इसमें तीन साल की सजा और 5 लाख से 50 लाख तक का जुर्माना देने का प्रावधान करने की बात कही गई है।

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