जबलपुर (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत पीईटी काउंसिलिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी।
इसके साथ ही 65 से कम अंक वाले छात्रों को भी काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 55 हजार छात्रों ने राहत की साँस ली है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिकाकर्ता दीपक जैन सहित अन्य का पक्ष अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता व एसके गर्ग ने रखा।
दलील दी गई कि पीईटी में 65 अंक से कम वाले छात्रों को काउंसिलिंग से वंचित करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे वापस लिया जाना चाहिए।