ललित मोदी के खिलाफ बीसीसीआई की अनुशासन समिति के दोबारा जाँच शुरू करने का रास्ता साफ करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कल आईपीएल के पूर्व आयुक्त की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अंतरिम रोक की पुष्टि करने की माँग की थी।
न्यायमूर्ति एसजे कथावाला ने अपने आदेश में कहा कि मोदी की याचिका में कोई ठोस मुद्दा नहीं है। हमें भरोसा है कि वह किसी न किसी मुद्दे पर अनुशासन समिति की सुनवाई में विलंब करने का प्रयास कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि यह जरूरी है कि अनुशासन समिति को उसकी जांच पूरी करने की स्वीकृति दी जाए।
न्यायमूर्ति कथावाला ने पिछले साल 25 दिसंबर को अनुशासन समिति की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी क्योंकि मोदी ने अदालत की शरण में आकर अनुशासन समिति को जारी रखने को चुनौती दी थी। मोदी ने हाल में अर्जी देकर अंतरिम रोक की पुष्टि करने को कहा था, जिसे आज खारिज कर दिया गया।
अदलात ने कहा कि मोदी को अगर अनुशासन समिति की जाँच में विलंब करने की कोशिश में सफल होने दिया जाये तो उनके खिलाफ जाँच का उद्देश्य और लक्ष्य ही खो जाएगा।
न्यायमूर्ति कथावाला ने कहा कई गवाह विदेशी नागरिक हैं, जो इस मामले में अपनी गवाही देने विदेश से आते हैं.. जो बाद में शायद अनुशासन समिति के समक्ष पेश होने के लिए उपलब्ध नहीं हों। (भाषा)