नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक और झटका देते हुए उसकी समीक्षा याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
बीसीसीआई ने लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने संबंधी आदेश की समीक्षा का न्यायालय से आग्रह किया था। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और एसए बोबडे की पीठ ने बीसीसीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट कर दिया कि वह अपने 18 जुलाई के आदेश की समीक्षा नहीं करेगी।
न्यायालय ने लोढा समिति की ज्यादातर सिफारिशों को सही ठहराते हुए बीसीसीआई को उस पर अमल का आदेश दिया था। लोढा समिति ने एक राज्य एक वोट, बीसीसीआई अधिकारियों के पद पर उम्र और कार्यकाल की समयसीमा, मंत्रियों के बोर्ड से दूर रहने जैसी कई अहम और सख्त सिफारिशें दी हैं जिसे बोर्ड ने लागू करने में असमर्थता जताई थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इसे लागू करने के लिए कहा था, जिसके बाद बोर्ड ने समीक्षा याचिका दायर की थी।
इससे पहले सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने लोढा समिति की सिफारिशों पर अमल से संबंधित एक अन्य मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था और बीसीसीआई और उसकी राज्य इकाइयों को एक नई समयसीमा तक सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा था। (वार्ता)