इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रभाकर के विरुद्ध यहां के जूनी इंदौर थाने में लगभग पंद्रह वर्ष पहले कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने के आरोप मे एक प्रकरण दर्ज किया गया था।
जिला सत्र न्यायलय के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) हेमन्त अग्रवाल की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में प्रभाकर जमानत पर थे, लेकिन वे लंबे समय से अदालत की सुनवाई में अनुपस्थित रहे थे। जिस पर पहले अदालत ने उनके खिलाफ जमानती और फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
शनिवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होने पर उन्हें 50 हजार की जमानत का लाभ देकर रिहा किया गया। वहीं अनुपस्थित रहने पर उन्हें पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। (वार्ता)