नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैचों का यहां फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में आयोजन होना अधर में लटक गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैचों के प्रसारण के लिए स्टेडियम के ओल्ड क्लब हाउस के इस्तेमाल पर कोई अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि जब तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ओल्ड क्लब हाउस की संरचना को स्थायी एवं मजबूत करार नहीं देती है, कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने पूछा, क्या होगा यदि कल को भवन गिर जाए?
क्या होगा यदि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम मना कर दे? मैं हां या नहीं कहने वाला नही हूं। आप यदि चाहें तो जोखिम उठा सकते हैं। न्यायालय ने नगर निगम को भी नोटिस जारी किया और 18 अप्रैल तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा। (भाषा)