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बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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Supreme Court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के प्रसारण अधिकारों की ई-नीलामी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को निर्देश देने से सोमवार को इंकार करते हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी।
 
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने ई-नीलामी संबंधी भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी। स्वामी ने आईपीएल के प्रसारण अधिकार की मौजूदा निविदा प्रक्रिया को रोककर इसकी ई-नीलामी करने का अनुरोध किया था।
 
न्यायालय द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने दलील दी कि मौजूदा निविदा प्रक्रिया बेहतर है, क्योंकि सभी निविदाकर्ता प्रसारण अधिकार हासिल करने के लिए सीलबंद लिफाफे में अपनी बोली लगा रहे हैं।
 
स्वामी ने शीर्ष अदालत में दलील दी थी कि आईपीएल के प्रसारण अधिकार की बोली ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि स्वामी ने न्यायालय से कहा कि वे एक ऐसी याचिका दायर करना चाहते हैं जिसमें बीसीसीआई के एक पदाधिकारी के हितों के टकराव के मामले की जानकारी होगी। इसकी इजाजत न्यायालय ने दे दी।
 
सीओए के अध्यक्ष विनोद राय ने सामान्य तरीके से ही ई-नीलामी करने की सिफारिश की थी। बीसीसीआई और सीओए ने ई-नीलामी होने की स्थिति में करीब 700 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला दिया था, जिस पर दोनों पक्षों के बीच काफी चर्चा भी की गई थी। 

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