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विराट कोहली का 'प्रशंसक' रहेगा पुलिस हिरासत में!

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लाहौर , बुधवार, 10 फ़रवरी 2016 (18:08 IST)
लाहौर। भारत के शीर्ष बल्लेबाज विराट कोहली के पाकिस्तानी धुर प्रशंसक और पंजाब प्रांत में स्थित अपने घर में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कुछ और समय बिताना पड़ सकता है, क्योंकि अदालत ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है।
युवा प्रशंसक दराज के वकील ने उनकी जमानत याचिका पर अपनी जिरह पूरी की, जिसके बाद ओकारा में जिला अदालत के न्यायमूर्ति अनिक अनवर ने फैसला सुरक्षित रखा है। दराज (22 वर्ष) पेशे से दर्जी हैं, जो कोहली की तरह ही दिखते हैं। उन्हें ओकारा जिले में अपने घर की छत पर भारतीय तिरंगा फहराने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई है।
 
उन्हें लाहौर से 200 किमी दूर उनके घर से 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 123ए के अंतर्गत उनके खिलाफ प्राथमिकी दायर की थी। धारा 123ए (देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य) के अंतर्गत जेल में 10 साल की अधिकतम सजा या जुर्माना या फिर दोनों आते हैं।
 
दराज के वकील आमिर भट्टी ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल निर्दोष है, क्‍योंकि उसने केवल अपने पसंदीदा क्रिकेटर के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए ही भारतीय तिरंगा फहराया था, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि दराज ने यह गलती अनजाने में की है, उन्हें इसके परिणाम की जानकारी नहीं थी।
 
वकील ने जिरह में कहा, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी ने किसी देश का झंडा अपने लगाव के प्रति फहराया हो। फुटबॉल विश्व कप के मैचों के दौरान लोग ब्राजील और अर्जेंटीना के झंडे फहराते हैं और किसी को भी इससे परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसे खेल के संदर्भ में ही देखा जाता है। (भाषा)  

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