कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करते हुए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में आईपीसी की धारा 307 को बढ़ा दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी। इस मामले से कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
17 साल पुराने इस मामले में फरियादी के धारा 161 में दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले आरोपियों पर धारा 293, 323, 506,147,148 के तहत केस दर्ज था। अब इसमें धारा 307 को भी जोड़ दिया गया है।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं जबकि 13 मई को इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।
क्या था पूरा मामला : मामला 4 अक्टूबर 2007 का है जब मामले के आरोपियों ने फरियादी यूनुस पटेल के गांव में जाकर उसकी जमीन पर काम कर रहे नौकरों को धमकाया और उनके साथ मारपीट करते हुए वहां कटी हुई रखी सोयाबीन में आग लगा दी थी।