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कई मतदाताओं ने प्रत्याशियों को नकारा

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नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 मई 2009 (11:53 IST)
इस बार दिल्ली के मतदाताओं ने अपनी मत ीटों पर सभी प्रत्याशियों को खारिज करने के अधिकार का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र तथा विकासपुरी में चुनाव संचालन कानून 1961 की धारा 49 के तहत मतदाताओं ने सभी प्रत्याशियों को खारिज करने के अधिकार का इस्तेमाल किया। कई मतदान केंद्रों पर फॉर्म 49 ओ उपलब्ध नहीं होने पर हंगामे की स्थिति बनी।

जामिया मिलिया विवि के पत्रकारिता विभाग के छात्र अफरोज ने बताया कि उन्होंने कम से कम 200 सहपाठियों को इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।

गौरतलब है कि मतदाता को मौजूदा प्रत्याशियों में से कोई पसंद न होने पर सभी को खारिज करने के लिए मतदान केंद्र पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 49 ओ माँगना पड़ता है, जिसे भरकर वह अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।

हालाँकि इस फार्म को भरने वाले मतदाता को अपनी पहचान उजागर करनी होती है और संबद्ध सीट पर प्रत्याशियों की हार-जीत में इन मतदाताओं का कोई वास्ता नहीं होता है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में ऐसे मतदाताओं की संख्या का खुलासा किया जाता है।

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