लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को हुए मतदान के दौरान सुषमा स्वराज को ईवीएम मशीन पर भाजपा के चुनाव चिह्न पर बटन दबाते हुए दिखाना मीडिया के लिए भारी पड़ गया है।
संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर सुषमा स्वराज के मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में बैरागढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसमें श्रीमती स्वराज के साथ आए भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ और मीडियाकर्मियों को आरोपी बनाया गया है।
सूत्रों के अनुसार पीठासीन अधिकारी एमएस खान ने भीड़ को केंद्र में घुसनेसे रोका, लेकिन बेकाबू भीड़ सुषमा के साथ अंदर घुस गई।
प्राधिकार पत्रसंबंधी नियम : भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के तहत मतदान केन्द्रों में प्रवेश व पुनर्प्रवेश के लिए अहस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र जारी करता है।
इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या वीडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।