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आचार संहिता के मामले में बिसेन दोषी

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भोपाल (वार्ता) , सोमवार, 16 मार्च 2009 (10:23 IST)
निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थय यांत्रिकी मंत्री गौरीशंकर बिसेन को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाते हुए उन्हें 'निन्दा' की सजा सुनाई है।

राज्य निर्वाचन कार्यालय के मुख्य चुनाव पदाधिकारी जेएस माथुर ने इसकी पुष्टि करते हुये कहा कि इस संबध में प्राप्त आदेश को मंत्री की ओर प्रेषित कर दिया गया है।

उन्होंने ने कहा कि सिवनी जिला मुख्यालय पर 7 मार्च को एक आयोजन में मंत्री द्वारा लोगों को घड़ियाँ वितरित करने की बात सच पाई गई है।

उन्होंने बताया कि आयोग ने इस घटना से संबधित सभी तथ्यो के पडताल के बाद मंत्री बिसेन को आचार संहिता दोषी पाया हैं। आयोग ने सजा के तौर पर मंत्री के आचरण की निन्दा की है।

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