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खुले बाजार में शक्कर की बिक्री

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भोपाल (वार्ता) , बुधवार, 29 अप्रैल 2009 (14:33 IST)
चुनाव आयोग ने खुले बाजार में बिक्री के लिए सशर्त शक्कर की अतिरिक्त मात्रा जारी करने की राज्यों को इजाजत दे दी है।

इसके साथ शर्त यह रहेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रति व्यक्ति बाँटी जा रही लेव्ही शक्कर की मात्रा में न तो कोई इजाफा किया जा सकेगा और ना ही इसके फुटकर मूल्य में कोई कमी की जा सकेगी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह नियम आचार संहिता लागू रहने तक असरदार रहेगा। आज सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। चुनाव आयोग ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा है कि उसने केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को खुले बाजार में बिक्री के लिए शक्कर की अतिरिक्त मात्रा जारी करने संबंधी इजाजत पहले ही दे दी थी।

आयोग से इसके बाद भी विभिन्न राज्यों द्वारा इस मुद्दे पर स्थिति साफ करने के लिए पूछा जाता रहा है। इस बारे में कहा गया है कि तयशुदा शर्त के साथ केन्द्रीय मंत्रालय को जो इजाजत दी गई है वही राज्य सरकारों के लिए भी लागू होगी। इसलिए इसी मुद्दे पर फिर से सफाई नहीं माँगी जा सकेगी।

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