छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
न्यायाधीश सतीश कुमार अग्निहोत्री की एकल पीठ ने राज्य प्रशासनिक सेवा की वर्ष 2008 में हुई प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर कल सुनवाई के बाद मुख्य परीक्षा पर यह आदेश दिया। याचिका पर आगामी सात अक्टूबर को सुनवाई होगी।
राज्य लोक सेवा आयोग की वर्ष 2008 में हुई प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण आयु सीमा सहित कई गड़बड़ियों को लेकर याचिकाएँ दायर की गई हैं। एकल पीठ ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान 12 एवं 13 सितंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा पर एक सप्ताह के लिये रोक लगा दी थी।
आरक्षण मुद्दे पर आयोग और राज्य सरकार की ओर से जवाब देने समय माँगा गया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाओं का निराकरण समय सीमा में कर पाना संभव नहीं है। इसके मद्देनजर पूर्व आदेश में सुधार करते सभी याचिकाओं पर अंतिम निर्णय होने तक मुख्य परीक्षा स्थगित रखी जाए।