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मृत मजदूर के परिजनों को मुआवजा मिलेगा

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भोपाल (वार्ता) , शुक्रवार, 18 सितम्बर 2009 (11:00 IST)
मध्यप्रदेश में अब दुर्घटना के कारण मरने वाले किसी भी क्षेत्र के मजदूर के परिजनों को एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक केवल निर्माण श्रमिकों के परिजनों को ही दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

श्रम एवं राजस्व राय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) करण सिंह वर्मा ने यह घोषणा आज यहाँ विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिकों के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में की।

उन्होंने इस अवसर पर श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना, विवाह सहायता योजना और मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल और मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया गया।

वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस तरह भगवान ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा ने सृष्टि, लंका नगरी द्वारिका नगरी आदि की रचना की वैसे ही श्रमिक देश और प्रदेश के निर्माण का आधार हैं। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे हर हाल में अपना पंजीयन सुनिश्चित कराएँ ताकि उन्हें शासन द्वारा मजदूरों के लिए विवाह, शिक्षा, दुर्घटना, प्रसूति उपचार आदि के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

वर्मा ने श्रम विभाग के अधिकारियों को गाँव-गाँव में शिविर लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन करने के निर्देश दिए।

सचिव म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रभात दुबे ने इस अवसर पर बताया कि मध्यप्रदेश में अब तक दस लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सर्वाधिक दस हजार श्रमिकों का पंजीयन भोपाल जिले में किया गया है।

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