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8 डकैतों को 10 साल की कैद

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इंदौर , बुधवार, 29 अप्रैल 2009 (12:52 IST)
तीन वर्ष पहले लूट की वारदात में शामिल आठ बांग्लादेशी आरोपियों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना में सात पुरुष व एक महिला शामिल थीं।

ग्यारहवें अपर एवं सत्र न्यायाधीश पीके गोधा ने मंगलवार को दिए फैसले में उक्त आरोपियों भादंवि की धारा 457 के तहत प्रत्येक को पाँच वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही भादंवि की धारा 395 के तहत प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएँ साथ चलेंगी।

आरोपीगण के नाम हैं- मोहम्मद अब्दुल, मो. फारुख, नजीर, सादाब, मुवीन उर्फ नेपाली, अब्दुल उर्फ मोहम्मद बच्चू व जलाल। महिला आरोपी फातिमा उर्फ डाली को भांदवि की धारा 412 के तहत 7 वर्ष के सश्रम करावास व 500 रु.अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार डकैती की वारदात 18 अक्टूबर-06 की रात स्कीम नंबर 78 निवासी कविंद्र गवाड़े के यहाँ हुई थी। पाँच व्यक्ति लोहे की जाली को तोड़कर मकान में घुसे थे। डकैतों ने घर के लोगों के हाथ-पाँव बाँधकर टेलीफोन के तार काट दिए।

मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। डकैत 1 लाख नकदी, सोने-चाँदी के जेवरात सहित 2 लाख रुपए व स्कारपियो लेकर फरार हो गए थे। फरियादी का रिपोर्ट पर पुलिस लसुड़िया द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था।

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