ग्राम पंचायतों मे अब सरपंच सचिव पेंशन राशि में घोटाला नहीं कर सकेगें। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में पात्र हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।
खरगोन जिले की सभी जनपद पंचायतों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक प्रपत्र जारी किया है जिसमें विकलांग, विधवा, परित्यक्ता एवं वृद्धावस्था पेंशन राशि की जाँच की जा रही है। 17 बिन्दुओं के इस प्रपत्र में इपिक कार्ड नंबर व राशन कार्ड का नम्बर भी अंकित करना पड़ेगा।
शासन द्वारा वर्तमान में विकलांग, विधवा व परित्यक्ता को 150 रुपए महीना एवं 65 से अधिक उम्रदराज लोगों को 275 रुपए पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिले की अधिकांश पंचायतों ने वृद्धों के नाम से लाखों रुपए डकार लिए हैं जिसकी शिकायत जिला मुख्यालय से लेकर राज्य और केन्द्र सरकार तक पहुँच रही है। नए प्रपत्र में सचिव को अब हितग्राहियों के पड़ोसियों के भी हस्ताक्षर लेना जरूरी है।