भोपाल। कैलाश विजयवर्गीय के MLA पुत्र आकाश विजयवर्गीय को सांसदों और विधायकों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी। स्पेशल कोर्ट ने दोनों मामलों में 20-20 हजार मुचलके पर आकाश विजयवर्गीय को जमानत दे दी।
आकाश पर निगम कर्मचारियों को बल्ले से पीटने का आरोप है। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि जब तक केस डायरी नहीं आ जाती मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती।
इसके पहले कल इंदौर जिले के विशेष न्यायाधीश बीके द्विवेदी ने इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के प्रकरण में विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया था।
उन्होंने विधायक को निर्देशित किया कि वे इस प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा राज्य के विधायकों और सांसदों के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अधिसूचित विशेष न्यायालय (21वें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल) के समक्ष आवश्यकतानुसार याचना कर सकते हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय फिलहाल इंदौर जिला जेल में हैं।