Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को चार साल की सजा

हमें फॉलो करें बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को चार साल की सजा
रायसेन (मध्यप्रदेश) , शनिवार, 12 अगस्त 2017 (17:11 IST)
रायसेन (मध्यप्रदेश)। स्थानीय अदालत ने जिले के खरबई स्थित एक बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
 
शासन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले उपसंचालक अभियोजक रामेश्वर कुमरे ने आज बताया कि ‘जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने अभियुक्त फूलचंद कोष्टा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक सतपुड़ा-नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खरबई  तहसील को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर कल चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अदालत ने कोष्टा पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त  कारावास भुगतना होगा।
 
कुमरे ने बताया कि कोष्टा ने किसान भैयालाल की भाभी द्रोपदीबाई के किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के लिए 10,000  रुपए रिश्वत की मांग की थी।
 
 उन्होंने कहा कि भैयालाल की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन बैंक मैनेजर कोष्टा को 26 नवंबर 2011 को 5,000  रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। इसके पश्चात लोकायुक्त ने 8 मई 2013 को यह मामला जिला  न्यायालय रायसेन में दायर किया था। (भाषा) 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बंद के कारण जम्मू-कश्मीर का जनजीवन प्रभावित