भोपाल। मध्यप्रदेश में अब आपको ट्रैफिल रूल तोड़ना महंगा पड़ सकता है। मध्यप्रदेश में नया मोटर यान अधिनियम लागू हो गया है। जिसके तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया है। जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है।
ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा-अगर आपने टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट नहीं पहना तो आपको 300 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। इसके साथ ही गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने करने पर 10 हजार रुपये, बिना सीट बेल्ट के सफर करने पर 500, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर 2000 और बिना परमिट पर 10 हजार, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपए, ओवर स्पीड एक से तीन हजार, आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे ने एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्र के नोटिफिकेशन पर सहमति जता दी है। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता के डॉ. पीजी नाजपांडे ने कहा कि संशोधित नियम को स्वीकार करते हुए राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब तक सर मोटरयान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के जारी नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही थी।